सोलर घूसकांड: IAS अभिषेक प्रकाश को चार्जशीट, जानिए नियम
उत्तर प्रदेश सरकार ने सोलर कंपनी रिश्वत कांड में शामिल आईएएस अधिकारी अभिषेक प्रकाश को चार्जशीट भेजी है। उन पर रिश्वत मांगने का आरोप है, जिसके चलते उन्हें निलंबित कर दिया गया है। नियमों के अनुसार, भ्रष्टाचार के आरोप में एक आईएएस अधिकारी को अधिकतम दो साल के लिए निलंबित किया जा सकता है, जिसके दौरान आरोपों की जांच अनिवार्य है।

नियमों के अनुसार, भ्रष्टाचार के आरोप में एक आईएएस अधिकारी को अधिकतम दो साल के लिए निलंबित किया जा सकता है, जिसके दौरान आरोपों की जांच अनिवार्य है।
अभिषेक प्रकाश को 20 मार्च को निलंबित किया गया था, उन पर यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी में एक सोलर कलपुर्जों का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित करने के लिए रिश्वत मांगने का आरोप है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मामले की तत्काल जांच के आदेश दिए हैं।