नाबालिग विवाह और यौन शोषण: 7 माह की बच्ची की मौत के बाद खुला राज
मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले के सेंधवा ग्रामीण थाना क्षेत्र में एक 14 वर्षीय नाबालिग बच्ची के बाल विवाह और यौन शोषण का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में 13 लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। मामला तब सामने आया जब बच्ची का गर्भपात हुआ। जांच में पता चला कि एक साल पहले बालिका का अवैध रूप से बाल विवाह कराया गया था, जिसके बाद उसके पति ने कई बार उसका यौन शोषण किया, जिसके चलते वह गर्भवती हो गई। पेट दर्द होने पर अस्पताल ले जाने पर पता चला कि उसके पेट में 7 महीने की बच्ची की मौत हो चुकी है।

पुलिस के अनुसार, मामला तब सामने आया जब बच्ची का गर्भपात हुआ। सेंधवा के एसडीओपी अजय वाघमारे ने बताया कि पीड़िता के परिवार और ससुराल वालों के खिलाफ दुष्कर्म, पोक्सो एक्ट और बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है।
जांच में पता चला कि एक साल पहले बालिका का अवैध रूप से बाल विवाह कराया गया था, जिसमें उसके माता-पिता, भाई-बहन और अन्य रिश्तेदार शामिल थे। विवाह के बाद, वह अपने पति और भाई-भाभी के साथ महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर के गंगापुर थाना क्षेत्र में चली गई, जहां उसके पति ने कई बार उसका यौन शोषण किया, जिसके चलते वह गर्भवती हो गई।
एक दिन पेट दर्द होने पर उसे स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, लेकिन हालत बिगड़ने पर उसे छत्रपति संभाजी नगर के सरकारी अस्पताल रेफर कर दिया गया। वहां डॉक्टरों ने बताया कि उसके पेट में 7 महीने की बच्ची की मौत हो चुकी है। अस्पताल से सूचना मिलने पर गंगापुर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामला अब सेंधवा ग्रामीण थाना क्षेत्र में स्थानांतरित कर दिया गया है।