हत्या के मामले में चार सगे भाईयों को आजीवन कारावास

हमीरपुर जिले की एक अदालत ने 15 साल पुराने हत्या के मामले में चार सगे भाइयों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। विशेष डकैती न्यायालय ने 2009 में पंचायत के बहाने बाल किशन की हत्या करने वाले आरोपियों को यह सजा सुनाई। पीड़ित परिवार ने 15 साल बाद न्याय मिलने पर खुशी जताई है। विशेष न्यायाधीश अनिल कुमार खरवार ने चारों भाइयों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और पांच-पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। बृजेश राजपूत ने कहा कि उन्हें साढ़े 15 साल बाद न्याय मिला है।

Mar 30, 2025 - 12:20
हत्या के मामले में चार सगे भाईयों को आजीवन कारावास

हमीरपुर जिले की एक अदालत ने 15 साल पुराने हत्या के मामले में चार सगे भाइयों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

विशेष डकैती न्यायालय ने 2009 में पंचायत के बहाने बाल किशन की हत्या करने वाले आरोपियों को यह सजा सुनाई।

पीड़ित परिवार ने 15 साल बाद न्याय मिलने पर खुशी जताई है।

मुस्करा थाना क्षेत्र के गहरौली गांव के बृजेश राजपूत ने बताया कि उनके पिता बाल किशन 29 अक्टूबर 2009 को खेत जा रहे थे, तभी शिवपाल राजपूत नामक व्यक्ति ने उन्हें जमीन के विवाद पर पंचायत करने के लिए बुलाया।

शिवपाल ने देवनारायण को फोन पर सूचना दी, जिसके बाद देवनारायण और उसके भाइयों ने बाल किशन पर कुल्हाड़ी और लाठी से हमला कर दिया।

बाल किशन को अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही उनकी मौत हो गई थी।

पुलिस ने चारों भाइयों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था।

विशेष न्यायाधीश अनिल कुमार खरवार ने चारों भाइयों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और पांच-पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

बृजेश राजपूत ने कहा कि उन्हें साढ़े 15 साल बाद न्याय मिला है।