केजरीवाल को झटका: सरकारी धन के दुरुपयोग पर FIR, क्या होगी गिरफ्तारी?
दिल्ली की एक अदालत ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सरकारी धन के दुरुपयोग के आरोप में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। अदालत का मानना है कि केजरीवाल ने सरकारी धन का गलत इस्तेमाल किया। मामला 2019 में द्वारका में बड़े होर्डिंग लगाने से जुड़ा है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया और 18 मार्च तक अनुपालन रिपोर्ट मांगी है। केजरीवाल के अलावा गुलाब सिंह और नितिका शर्मा भी आरोपी हैं। कोर्ट ने 156(3) सीआरपीसी के तहत याचिका स्वीकार की। सितंबर 2022 में शिकायत खारिज हो गई थी, लेकिन बाद में सत्र न्यायाधीश ने मामला वापस भेज दिया। अब कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है।

मुख्य बातें:
* अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ीं, अदालत ने एफआईआर का आदेश दिया।
* सार्वजनिक धन के दुरुपयोग के आरोप में एफआईआर दर्ज की जाएगी।
* यह मामला 2019 में द्वारका में बड़े होर्डिंग लगाने से जुड़ा है।
दिल्ली की एक अदालत ने सरकारी धन के कथित दुरुपयोग के मामले में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया है। यह मामला सरकारी धन के दुरुपयोग से संबंधित है।
2019 के होर्डिंग मामले में कोर्ट का आदेश:
यह मामला 2019 में द्वारका में बड़े होर्डिंग लगाने से संबंधित है। अदालत ने द्वारका साउथ पुलिस को 18 मार्च तक अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। इस मामले में केजरीवाल के अलावा पूर्व विधायक गुलाब सिंह और पार्षद नितिका शर्मा भी आरोपी हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया, जिसमें केजरीवाल और अन्य पर सरकारी धन के दुरुपयोग का आरोप लगाया गया था। होली के बाद एफआईआर दर्ज होने की उम्मीद है।
राउज एवेन्यू कोर्ट का एफआईआर का आदेश:
अदालत ने माना कि केजरीवाल और अन्य नेताओं के खिलाफ मामला बनता है। कोर्ट ने 156(3) सीआरपीसी के तहत याचिका स्वीकार कर ली और द्वारका साउथ पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। पुलिस को 18 मार्च तक अनुपालन रिपोर्ट भी देनी होगी। यह मामला 2019 का है, जब एक शिकायत दर्ज कराई गई थी जिसमें आरोप था कि केजरीवाल, गुलाब सिंह और नितिका शर्मा ने द्वारका में बड़े-बड़े होर्डिंग लगाए और इसके लिए सरकारी धन का दुरुपयोग किया।
क्या केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ेंगी?
सितंबर 2022 में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने शिकायत खारिज कर दी थी, लेकिन बाद में सत्र न्यायाधीश ने मामला वापस मजिस्ट्रेट कोर्ट भेज दिया। विशेष न्यायाधीश ने मामले की नए सिरे से सुनवाई करने को कहा था। अब राउज एवेन्यू कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है, जिसे केजरीवाल के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है।