केंद्र ने सुरक्षा मंजूरी रद्द करने के खिलाफ तुर्की की कंपनी की याचिका का अदालत में विरोध किया

केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट में तुर्की की कंपनी सेलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की सुरक्षा मंजूरी रद्द करने के फैसले का विरोध किया। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि यह फैसला राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में लिया गया है, क्योंकि इन कंपनियों की सेवाएं जारी रखना खतरनाक हो सकता है। यह कार्रवाई तुर्की द्वारा पाकिस्तान का समर्थन करने के बाद की गई। जस्टिस दत्ता ने मामले की अगली सुनवाई 21 मई को तय की।

May 19, 2025 - 23:53
केंद्र ने सुरक्षा मंजूरी रद्द करने के खिलाफ तुर्की की कंपनी की याचिका का अदालत में विरोध किया
केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट में नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो (BCAS) द्वारा तुर्की की कंपनी सेलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की सुरक्षा मंजूरी रद्द करने के फैसले का विरोध किया। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जस्टिस सचिन दत्ता को बताया कि यह फैसला राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में लिया गया है, क्योंकि ऐसी जानकारी मिली थी कि इन कंपनियों की सेवाएं जारी रखना खतरनाक हो सकता है।

यह कार्रवाई तुर्की द्वारा पाकिस्तान का समर्थन करने और भारत के खिलाफ आतंकी ढांचों का समर्थन करने के बाद की गई। सेलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और सेलेबी दिल्ली कार्गो टर्मिनल मैनेजमेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ग्राउंड हैंडलिंग और कार्गो टर्मिनल के काम देखती हैं।

मुकुल रोहतगी ने कहा कि यह फैसला गलत है क्योंकि यह सार्वजनिक धारणा पर आधारित है और कंपनी को बिना सुनवाई का मौका दिए लिया गया। उन्होंने बताया कि कंपनी 14,000 कर्मचारियों के साथ 17 साल से काम कर रही है। जस्टिस दत्ता ने मामले की अगली सुनवाई 21 मई को तय की।