सत्येंद्र जैन मानहानि केस: कोर्ट का फैसला 2 जून को
दिल्ली की अदालत 2 जून को सत्येंद्र जैन की मानहानि याचिका पर फैसला सुनाएगी, जिसमें उन्होंने भाजपा विधायक करनैल सिंह पर टीवी इंटरव्यू में उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया है। अदालत ने दोनों पक्षों को लिखित निवेदन दाखिल करने की अनुमति दी है। जैन ने सिंह पर झूठे और निराधार आरोप लगाने का आरोप लगाया है, जिससे उनकी छवि को नुकसान पहुंचा है।

अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पारस दलाल ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। अदालत ने पक्षों को 24 मई तक लिखित निवेदन दाखिल करने की अनुमति दी है। जैन ने करनैल सिंह पर आरोप लगाया है कि 19 जनवरी को एक टीवी इंटरव्यू में उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने वाले बयान दिए गए।
जैन का आरोप है कि करनैल सिंह ने कहा था कि ईडी ने उनके घर से 37 किलो सोना बरामद किया है और उनके नाम पर 1,100 एकड़ जमीन है, जो भ्रष्टाचार से अर्जित की गई है। जैन ने इन आरोपों को झूठा और निराधार बताते हुए कहा कि इससे उनकी छवि को नुकसान पहुंचा है। उन्होंने अपने वकील के माध्यम से याचिका दायर कर कहा कि विपक्षी नेता ने जानबूझकर झूठे बयान दिए, जिससे उनकी सामाजिक और राजनीतिक प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है।