ट्रंप की महाभियोग की मांग को चीफ जस्टिस ने किया खारिज
डोनाल्ड ट्रंप ने एक संघीय जज पर महाभियोग चलाने की मांग की थी, जिन्होंने अवैध प्रवासियों के निर्वासन को रोकने की कोशिश की थी। चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स ने ट्रंप की इस मांग को खारिज कर दिया, और कहा कि न्यायिक फैसलों से असहमति के लिए महाभियोग उचित नहीं है। ट्रंप ने जज जेम्स बोसबर्ग को 'अनिर्वाचित उपद्रवी' बताया था, जिन्होंने अवैध प्रवासियों के निर्वासन में तेजी लाने की ट्रंप की योजना पर रोक लगा दी थी। ट्रंप प्रशासन ने स्वीकार किया कि उसने लगभग 25,000 कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया था, और अब उन्हें बहाल किया जा रहा है।

हालांकि, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स ने ट्रंप की इस मांग को खारिज कर दिया। रॉबर्ट्स ने कहा कि न्यायिक फैसलों से असहमति के लिए महाभियोग उचित नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसा टकराव अमेरिका में कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच असामान्य है।
ट्रंप ने पहले 18वीं सदी के एक कानून का उपयोग करके अवैध प्रवासियों के निर्वासन में तेजी लाने की घोषणा की थी, लेकिन बोसबर्ग ने इस पर अस्थायी रोक लगा दी थी। रॉबर्ट्स ने पहले भी न्यायपालिका की स्वतंत्रता का बचाव किया था, जब ट्रंप ने एक जज को 'ओबामा जज' कहा था।
रायटर के अनुसार, ट्रंप प्रशासन ने स्वीकार किया कि उसने लगभग 25,000 कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया था, और अब एक जज के आदेश के बाद उन्हें बहाल किया जा रहा है।