गाजीपुर: मंत्री ओमप्रकाश राजभर मारपीट मामले में दोषमुक्त
गाजीपुर की एक अदालत ने कैबिनेट मंत्री ओमप्रकाश राजभर और उनके 15 सहयोगियों को 3 साल पुराने मारपीट के एक मामले में बरी कर दिया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एमपी-एमएलए कोर्ट) की जज स्वप्न आनंद ने यह फैसला सुनाया। यह मामला 10 मई 2022 का है, जब विश्वकर्मा सिंह ने करीमुद्दीनपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। कोर्ट ने अभियोजन पक्ष के गवाहों के मुकरने और संदेह का लाभ देते हुए सभी आरोपियों को बरी कर दिया। इस मामले से जुड़े एक क्रॉस केस में अन्य आरोपियों को भी दोषमुक्त किया गया।

गाजीपुर की एक अदालत ने मंगलवार को कैबिनेट मंत्री ओमप्रकाश राजभर और उनके 15 सहयोगियों को 3 साल पुराने मारपीट के एक मामले में बरी कर दिया।
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एमपी-एमएलए कोर्ट) की जज स्वप्न आनंद ने यह फैसला सुनाया। यह मामला 10 मई 2022 का है, जब विश्वकर्मा सिंह ने करीमुद्दीनपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि ओमप्रकाश राजभर और उनके साथियों ने सड़क जाम कर दी थी और शिकायतकर्ता के भतीजों के साथ मारपीट की थी।
कोर्ट ने अभियोजन पक्ष के गवाहों के मुकरने और संदेह का लाभ देते हुए सभी आरोपियों को बरी कर दिया। इस मामले से जुड़े एक क्रॉस केस में अन्य आरोपियों को भी दोषमुक्त किया गया।