अनीता चंद्र की निलंबन याचिका हाईकोर्ट में खारिज, अपील का मौका
मध्य प्रदेश नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल की पूर्व रजिस्ट्रार अनीता चंद्र की निलंबन याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है, लेकिन उन्हें सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अपील करने की अनुमति दी है। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि यदि वह अपील करती हैं तो प्राधिकारी 60 दिनों में निर्णय लें। यह मामला एक फर्जी नर्सिंग कॉलेज को मान्यता देने से जुड़ा है, जिसकी जांच सीबीआई ने की थी। अनीता चंद्र ने हाईकोर्ट को बताया था कि उन्होंने एक नर्सिंग कॉलेज को मान्यता देने की सिफारिश की थी, लेकिन सीबीआई जांच में वह कॉलेज अपात्र पाया गया। इसके बाद हाईकोर्ट ने उन्हें रजिस्ट्रार पद से हटाने का आदेश दिया था। सरकार ने उन्हें छिंदवाड़ा के एक नर्सिंग कॉलेज में नियुक्त किया, फिर उन्हें निलंबित कर दिया गया, जिसके खिलाफ उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। कोर्ट ने उन्हें सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अपील करने की छूट दी है।

यह मामला एक फर्जी नर्सिंग कॉलेज को मान्यता देने से संबंधित है, जिसकी जांच सीबीआई द्वारा की गई थी। अनीता चंद्र उस समय चर्चा में आई थीं जब एक फर्जी नर्सिंग कॉलेज को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई थी। उन्होंने हाईकोर्ट को बताया था कि निरीक्षक के तौर पर उन्होंने भोपाल के एक नर्सिंग कॉलेज को मान्यता देने की सिफारिश की थी, लेकिन सीबीआई जांच में वह कॉलेज नियमों के अनुसार मान्यता के लिए अपात्र पाया गया। इसके बाद हाईकोर्ट ने उन्हें रजिस्ट्रार के पद से हटाने का आदेश दिया था।
सरकार ने अनीता चंद्र को रजिस्ट्रार पद से हटाकर छिंदवाड़ा के एक नर्सिंग कॉलेज में नियुक्त किया था, जिसके बाद उन्हें निलंबित कर दिया गया। इस निलंबन के खिलाफ उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट की युगलपीठ ने पाया कि अनीता चंद्र ने निलंबन के खिलाफ सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अपील नहीं की है, जिसके बाद उन्होंने अपनी याचिका वापस लेने की अनुमति मांगी। कोर्ट ने उनकी याचिका वापस लेने की अनुमति देते हुए उन्हें सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अपील करने की छूट दी और यह भी स्पष्ट किया कि यदि अनीता चंद्र अपील दायर करती हैं, तो प्राधिकारी 60 दिनों के अंदर उस पर फैसला ले।