बिहार में गाड़ी मालिकों के लिए जरूरी खबर: 31 मार्च तक मोबाइल नंबर अपडेट करें, वरना जुर्माना!

बिहार में वाहन मालिकों को 31 मार्च 2025 तक अपने वाहन रजिस्ट्रेशन और ड्राइविंग लाइसेंस में आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर अपडेट करना अनिवार्य है। ऐसा न करने पर पॉल्यूशन सर्टिफिकेट और फिटनेस प्रमाणपत्र नहीं मिलेगा, और अप्रैल 2025 से जुर्माना भी लग सकता है। 32 हजार से अधिक वाहन मालिकों ने मोबाइल नंबर अपडेट किया है। मोबाइल नंबर अपडेट न होने पर दुर्घटना में पहचान में कठिनाई और ई-चालान की जानकारी नहीं मिलेगी।

Mar 26, 2025 - 12:06
बिहार में गाड़ी मालिकों के लिए जरूरी खबर: 31 मार्च तक मोबाइल नंबर अपडेट करें, वरना जुर्माना!
बिहार के वाहन मालिकों के लिए जरूरी खबर है। परिवहन विभाग के अनुसार, लगभग 24 लाख वाहनों के रजिस्ट्रेशन कार्ड में अभी तक मोबाइल नंबर अपडेट नहीं हुए हैं। विभाग ने कहा है कि 31 मार्च 2025 के बाद ऐसे वाहनों को पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, और अप्रैल 2025 से जुर्माना भी लगेगा। वाहन मालिकों को यह काम जल्द से जल्द पूरा करने की सलाह दी गई है।

बिहार सरकार ने वाहन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) और ड्राइविंग लाइसेंस (DL) में आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर अपडेट करना अनिवार्य कर दिया है। ऐसा न करने पर पॉल्यूशन सर्टिफिकेट और फिटनेस प्रमाणपत्र नहीं मिलेगा। सितंबर 2024 से अब तक 32 हजार से ज्यादा वाहन मालिकों ने अपने मोबाइल नंबर अपडेट करा लिए हैं। विभाग अब अपने सॉफ्टवेयर में बदलाव कर रहा है ताकि बिना आधार से जुड़े मोबाइल नंबर के कोई भी प्रमाणपत्र जारी न हो।

परिवहन विभाग ने बताया कि आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर न होने पर दुर्घटना में पहचान करना मुश्किल हो जाएगा और ई-चालान की जानकारी भी नहीं मिल पाएगी, जिससे कानूनी परेशानियां हो सकती हैं। इसलिए, विभाग ने सभी वाहन मालिकों से 31 मार्च 2025 से पहले मोबाइल नंबर अपडेट कराने की अपील की है। आप परिवहन सेवा पोर्टल पर जाकर घर बैठे ही अपना मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं। वाहन रजिस्ट्रेशन के लिए parivahan.gov.in और ड्राइविंग लाइसेंस के लिए sarathi.parivahan.gov.in पर जाएं।