कोर्ट का नोटिस: राष्ट्रगान अपमान पर नीतीश कुमार को कोर्ट का नोटिस
बेगूसराय कोर्ट ने राष्ट्रगान के अपमान के आरोप में सीएम नीतीश कुमार को नोटिस जारी किया। अधिवक्ता विकास पासवान ने सीएम पर राष्ट्रगान का अपमान करने का आरोप लगाया है, और कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई। कोर्ट ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए नीतीश कुमार को नोटिस भेजा है। पासवान ने नीतीश कुमार पर राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 की धारा-3 के तहत मुकदमा दर्ज कराया है। अधिवक्ता अमित कुमार ने बताया कि इस धारा में अधिकतम 3 साल की सजा का प्रावधान है। स्वतंत्रता सेनानी के पुत्र विजय महाराज ने भी इस घटना को निंदनीय बताया।

अधिवक्ता विकास पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर राष्ट्रगान का अपमान करने का आरोप लगाते हुए न्यायालय में शिकायत दर्ज कराई थी। न्यायालय ने इस शिकायत पर सुनवाई करते हुए यह कदम उठाया है। अधिवक्ता विकास पासवान ने सीएम नीतीश कुमार पर राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 की धारा-3 के तहत मुकदमा दर्ज कराया है।
परिवादी विकास पासवान के अनुसार, उन्हें 20 मार्च 2025 को एक वीडियो देखने को मिला था, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राष्ट्रगान के दौरान एक व्यक्ति से बात करते और हंसते हुए दिखाई दे रहे थे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का यह व्यवहार राष्ट्रगान का अपमान है।
इस मामले में वादी अधिवक्ता अमित कुमार ने बताया कि न्यायालय ने मामले को गंभीरता से लिया है। दर्ज परिवाद की धारा में अधिकतम 3 साल की सजा का प्रावधान है। अधिवक्ता विकास पासवान ने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा सार्वजनिक मंच पर राष्ट्रगान का अपमान करना दुखद है। स्वतंत्रता सेनानी के पुत्र और वरिष्ठ अधिवक्ता विजय महाराज ने भी इस मामले पर अपनी राय देते हुए कहा कि राष्ट्र के गौरव को इस प्रकार से अपमानित करना निंदनीय है।
अब देखना यह है कि इस मामले में आगे क्या होता है। यह मामला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकता है।