इलाहाबाद हाई कोर्ट ने संभल जामा मस्जिद की रंगाई-पुताई को दी मंजूरी

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने संभल शाही जामा मस्जिद की रंगाई-पुताई को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने मस्जिद की बाहरी दीवारों पर रंगाई और रोशनी करने की अनुमति दे दी है। यह फैसला मस्जिद कमेटी की याचिका पर आया है, जिसमें रमजान के महीने में रंगाई और रोशनी की मांग की गई थी। कोर्ट ने एएसआई से पूछा था कि क्या मस्जिद को पुताई की जरूरत है। मस्जिद कमेटी ने एएसआई की रिपोर्ट पर आपत्ति भी जताई थी। अब कोर्ट के आदेश के बाद मस्जिद में रंगाई-पुताई का काम हो सकेगा।

Mar 12, 2025 - 15:38
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने संभल जामा मस्जिद की रंगाई-पुताई को दी मंजूरी
प्रयागराज: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने संभल शाही जामा मस्जिद की रंगाई-पुताई की अनुमति दे दी है। यह फैसला मस्जिद की रंगाई को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए आया। कोर्ट ने मस्जिद में रोशनी करने की भी इजाजत दी है।

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (ASI) से पूछा था कि क्या मस्जिद को पुताई की जरूरत है और अगर है, तो बाहर से पुताई कराने में क्या दिक्कत है? कोर्ट ने मस्जिद कमेटी की उस याचिका पर सुनवाई की, जिसमें रमजान के महीने में मस्जिद की रंगाई और रोशनी की मांग की गई थी।

जिला प्रशासन ने इस मांग को खारिज कर दिया था, जिसके बाद मस्जिद कमेटी ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट ने एएसआई से 24 घंटे के अंदर जवाब मांगा था और 1927 में कलेक्टर और मस्जिद कमेटी के बीच हुए समझौते की कॉपी भी पेश करने को कहा था।

हाई कोर्ट के आदेश पर पहले ही मस्जिद परिसर में सफाई का काम हो चुका है। मस्जिद कमेटी ने एएसआई की रिपोर्ट पर आपत्ति जताई थी। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की अदालत में मामला चल रहा है। मुस्लिम पक्ष ने रमजान को देखते हुए मस्जिद में पुताई कराने की मांग की थी, जिसके बाद कोर्ट ने यह आदेश दिया।

कोर्ट के आदेश के बाद अब मस्जिद की बाहरी दीवारों पर रंगाई-पुताई का काम हो सकेगा और बाहरी हिस्से में रोशनी भी की जा सकेगी।