वक्फ कानून पर विजय की पार्टी का विरोध

नए वक्फ कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर हो रही हैं। विपक्षी दलों और मुस्लिम संगठनों के साथ, अभिनेता थलापति विजय की पार्टी टीवीके ने भी कानून को चुनौती दी है। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के खिलाफ दायर याचिका पर 16 अप्रैल को सुनवाई होगी। केंद्र सरकार ने भी कैविएट याचिका दायर कर कोर्ट से अनुरोध किया है कि कोई भी आदेश पारित करने से पहले उनकी दलीलें सुनी जाएं।

Apr 14, 2025 - 09:42
वक्फ कानून पर विजय की पार्टी का विरोध
नए वक्फ कानून के खिलाफ आवाजें तेज हो रही हैं। कई विपक्षी नेता और मुस्लिम संगठन सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ याचिकाएं दायर कर रहे हैं। इसी बीच, साउथ के एक्टर और टीवीके पार्टी के प्रमुख थलापति विजय ने भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

तमिल फिल्म अभिनेता थलापति विजय की पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। यह याचिका नए वक्फ कानून के खिलाफ है, जिस पर 16 अप्रैल को सुनवाई होगी।

दरअसल, वक्फ संशोधन कानून के लागू होने के बाद भी विवाद थमता नहीं दिख रहा है। विपक्षी दल और मुस्लिम संगठन इसका विरोध कर रहे हैं, जबकि कुछ याचिकाएं इसके समर्थन में भी दाखिल की गई हैं। रविवार को थलापति विजय की पार्टी ने भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। थलपति विजय की पार्टी, तमिलगा वेत्री कझगम (टीवीके), ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को चुनौती दी है।

हालांकि, इस अधिनियम के समर्थन में भी कई अर्जियां सुप्रीम कोर्ट में आई हैं। केंद्र सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में कैविएट याचिका दायर की है, जिसमें कोर्ट से अनुरोध किया गया है कि कोई भी आदेश देने से पहले केंद्र सरकार की बात भी सुनी जाए। केंद्र का कहना है कि अदालत को बिना सुनवाई के कोई भी फैसला नहीं लेना चाहिए।

केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि उन्हें इस मामले में अपना पक्ष रखने का मौका मिलना चाहिए, ताकि अदालत के फैसले में उनकी दलीलें भी शामिल हों। संसद के दोनों सदनों ने बजट सत्र में वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 पारित किया, जिसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजूरी दे दी है। गजट अधिसूचना जारी होने के साथ ही वक्फ अधिनियम, 1995 का नाम बदलकर यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट, इम्पावरमेंट, एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट (उम्मीद) अधिनियम, 1995 हो गया है।