‘जिस हद तक गिर सकता है गिर जा…’ स्वाति मालीवाल ने कहा - मैं चिल्लाती रही लेकिन...
स्वाति मालीवाल बदसलूकी और मारपीट मामले मामले में नये वीडियो के सामने आने के बाद स्वाति मालीवाल ने सोशल मीडिया मंच एक पर एक ट्वीट किया है। अपने ट्वीट में स्वाति ने कहा है कि हर बार की तरह इस बार भी इस राजनीतिक हिटमैन ने खुद को बचाने की कोशिशें शुरू कर दी हैं।

स्वाति मालीवाल बदसलूकी और मारपीट मामले मामले में नये वीडियो के सामने आने के बाद स्वाति मालीवाल ने सोशल मीडिया मंच एक पर एक ट्वीट किया है। अपने ट्वीट में स्वाति ने कहा है कि हर बार की तरह इस बार भी इस राजनीतिक हिटमैन ने खुद को बचाने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। उन्होंने लिखा है कि अपने लोगों से ट्वीट्स करवाके, आधी बिना संदर्भ की वीडियो चलाके इसे लगता है ये इस अपराध को अंजाम देके खुद को बचा लेगा।
न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक, स्वाति मालीवाल के मेडिकल के दौरान उनके साथ एडिशनल डीसीपी रेंक की महिला अफसर भी मौजूद थीं। दरअसल मालीवाल ने आरोप लगाया है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पूर्व निजी सहायक विभव कुमार ने उनके साथ सीएम आवास पर मारपीट की है।
ऐसे में दिल्ली पुलिस ने मालावील का मेडिकल कराया है ताकि यह पता किया जा सके कि कहीं पर चोट तो नहीं है. पूरे मामले को लेकर पुलिस ने गुरुवार को मालीवाल का बयान दर्ज करने के बाद विभव कुमार के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की।
आप सांसद ने दिल्ली पुलिस के विशेष सेल द्वारा दर्ज किए गए बयान में कहा, "मैं ड्राइंग रूम में दाखिल हुई और वहां इंतजार कर रही थी। बिभव आया और मुझे गाली देना शुरू कर दिया बिना किसी उकसावे के उसने मुझे बार-बार थप्पड़ मारे... मैं चिल्लाती रही, उससे रुकने और मुझे जाने देने की विनती करती रही, लेकिन वह मेरे साथ मारपीट करता रहा.“
मीडिया रिपोर्ट की मानें तो केजरीवाल के पीए विभव कुमार के खिलाफ सिविल लाइंस पुलिस थाने में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 354 (किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल प्रयोग) इसके अलावा धारा 506 (आपराधिक धमकी), धारा 509 (किसी महिला की गरिमा का अपमान करने के इरादे से कोई शब्द बोलना या कोई इशारा करना) और धारा 323 (हमला करना) के तहत दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज किया है।