उत्तराखंड हाई कोर्ट ने सड़क चौड़ीकरण पर लगाई रोक
उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने ऋषिकेश और भानियावाला के बीच सड़क चौड़ीकरण के लिए 3000 पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दी है। देहरादून की रेनू पाल नामक महिला की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सरकार से परमिट जमा करने को कहा। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कहा कि इससे हाथियों के कॉरिडोर में बाधा आएगी, जिसके बाद कोर्ट ने सरकार को हाथियों की आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए कहा। कोर्ट ने सरकार से वन संरक्षण अधिनियम के तहत मंजूरी और अन्य संबंधित दस्तावेज पेश करने को कहा, अगली सुनवाई 21 मार्च को होगी।
