फतेहपुर में युवक की हत्या, कोर्ट ने मामा-भांजे को सुनाई उम्रकैद

उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में 13 साल पहले एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में अपर सत्र न्यायालय ने मामा-भांजे को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। परिजनों ने पुलिस को सूचना दी थी कि युवक का शव खेत में पड़ा है, जिसके बाद पुलिस ने शव को बरामद किया था। अदालत ने दोनों आरोपियों पर जुर्माना भी लगाया है। स्थानीय पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया था। विवेचना के दौरान राजाराम उर्फ बाबा विश्वकर्मा और एक नाबालिग आरोपी पाए गए, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। पुलिस ने अदालत में चार्जशीट दाखिल की। अदालत ने साक्ष्यों के आधार पर दोनों आरोपियों को आजीवन कारावास और 25-25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

Mar 27, 2025 - 12:32
फतेहपुर में युवक की हत्या, कोर्ट ने मामा-भांजे को सुनाई उम्रकैद
उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में 13 साल पहले एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में अपर सत्र न्यायालय ने मामा-भांजे को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। परिजनों ने पुलिस को सूचना दी थी कि युवक का शव खेत में पड़ा है, जिसके बाद पुलिस ने शव को बरामद किया था। अदालत ने दोनों आरोपियों पर जुर्माना भी लगाया है।

12 साल पहले बिंदकी कोतवाली क्षेत्र में महेंद्र कुमार अग्निहोत्री के 18 वर्षीय भतीजे दीपू उर्फ गणेश की हत्या हुई थी। वह देर रात तक घर नहीं लौटा था। अगले दिन सूचना मिली कि ऋतुराज डिग्री कॉलेज और बिंदकी रेलवे स्टेशन के बीच खेत में उसका शव पड़ा है। परिजनों ने मौके पर पहुंचकर देखा कि गणेश के सिर और चेहरे पर गोली मारी गई थी।

स्थानीय पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया था। विवेचना के दौरान राजाराम उर्फ बाबा विश्वकर्मा और एक नाबालिग आरोपी पाए गए, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। पुलिस ने अदालत में चार्जशीट दाखिल की।

बुधवार को अंतिम सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 12 गवाह पेश किए। अदालत ने साक्ष्यों के आधार पर दोनों आरोपियों को आजीवन कारावास और 25-25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न भरने पर एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। वारदात के समय एक आरोपी नाबालिग था, इसलिए उसे किशोर न्यायालय बोर्ड भेजा गया था।