कॉमेडियन दर्शन को मिली नाबालिग से रेप के मामले में 20 साल की सजा
हरियाणा की एक अदालत ने बौने कॉमेडियन दर्शन को नाबालिग लड़की से बलात्कार के आरोप में 20 साल की जेल की सजा सुनाई है। अदालत ने दर्शन पर 1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया और पीड़िता को 2 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। यह मामला सितंबर 2020 का है, जब दर्शन ने पीड़िता को वीडियो शूट के लिए बुलाया था और बाद में उसके साथ बलात्कार किया था। अदालत ने दर्शन को POCSO एक्ट की धारा 6 और 10 के तहत दोषी ठहराया।
हरियाणा के हिसार जिले की एक अदालत ने बौने कॉमेडियन दर्शन को एक नाबालिग लड़की से बलात्कार के आरोप में 20 साल की जेल की सजा सुनाई है।
अदालत ने दर्शन को POCSO एक्ट के तहत दोषी पाया और उस पर 1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। इसके अतिरिक्त, अदालत ने पीड़िता को 2 लाख रुपये का मुआवजा देने का भी आदेश दिया है।
यह मामला सितंबर 2020 का है। पीड़िता की मां ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि दर्शन ने उसकी बेटी को अपने एक प्रोडक्शन में रोल देने का वादा किया था, लेकिन बाद में उसके साथ बलात्कार किया।
अदालत में अभियोजन पक्ष ने बताया कि दर्शन ने पीड़िता को 21 सितंबर 2020 को वीडियो शूट के लिए बुलाया था। शूट के बाद, वह उसे चंडीगढ़ ले गया और वहां एक होटल के कमरे में उसके साथ बलात्कार किया।
अदालत ने दर्शन को नाबालिग के साथ बलात्कार करने और उसे वेश्यावृत्ति के लिए मजबूर करने का दोषी पाया। उसे POCSO एक्ट की धारा 6 और 10 के तहत दोषी ठहराया गया।