दिल्ली: सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट खाली करने के लिए SOP जारी

डीडीए ने सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट खाली कराने के लिए एसओपी जारी की है। आईआईटी दिल्ली की रिपोर्ट के बाद एलजी ने इसे दोबारा बनाने का निर्देश दिया। एसओपी में फ्लैट खाली करने और हैंडओवर करने की प्रक्रिया बताई गई है, लेकिन किराए और तोड़ने की तिथि का उल्लेख नहीं है। डीडीए के अनुसार, किराए संबंधी निर्णय कोर्ट के आदेशानुसार होंगे। एसओपी में फ्लैट मालिकों को साइट इंजीनियर को हैंडओवर करने और डीडीए को नोटिस देने की बात कही गई है। 150 परिवार पहले ही फ्लैट छोड़ चुके हैं।

Mar 18, 2025 - 23:36
दिल्ली: सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट खाली करने के लिए SOP जारी
नई दिल्ली: डीडीए ने मुखर्जी नगर स्थित सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट को खाली कराने के लिए एक ड्राफ्ट एसओपी जारी किया है। इस एसओपी में फ्लैट खाली करने और हैंडओवर करने की प्रक्रिया के बारे में RWA को जानकारी दी गई है।

आईआईटी दिल्ली की एक रिपोर्ट के अनुसार, सिग्नेचर व्यू टावर को नवंबर 2022 में अनफिट घोषित कर दिया गया था, जिसके बाद एलजी वी के सक्सेना ने डीडीए को इसे तोड़कर दोबारा बनाने के निर्देश दिए।

एसओपी जारी होने के बाद भी फ्लैट मालिकों के कुछ सवाल अभी भी बने हुए हैं। निवासियों के अनुसार, एसओपी में कोई नई जानकारी नहीं है। एसओपी में यह भी नहीं बताया गया है कि फ्लैट खाली करने के बाद लोगों को अस्थायी आवास के लिए किराया कब से मिलेगा, फ्लैट कब तक खाली करने हैं, या अपार्टमेंट को तोड़ने की प्रक्रिया कब शुरू होगी।

डीडीए के एक अधिकारी ने कहा कि इस सर्कुलर का उद्देश्य एसओपी की रूपरेखा तैयार करना है, ताकि फ्लैट खाली करने की तारीख निर्धारित की जा सके। उन्होंने कहा कि किराए की शुरुआत और अन्य संबंधित प्रश्नों पर कोर्ट के आदेशानुसार निर्णय लिया जाएगा, और निवासियों को जल्द ही सूचित किया जाएगा।

एसओपी में कहा गया है कि जो फ्लैट मालिक पहले ही फ्लैट खाली कर चुके हैं, उन्हें अपने फ्लैट साइट इंजीनियर को सौंपने होंगे। हैंडओवर की तारीख से ही पानी और बिजली कनेक्शन काट दिए जाएंगे। इसके अतिरिक्त, जिन फ्लैट मालिकों ने अभी तक फ्लैट खाली नहीं किए हैं, उन्हें डीडीए के इंजीनियरिंग विभाग और हाउसिंग मैनेजमेंट को नोटिस अवधि के बारे में सूचित करना होगा, ताकि डीडीए समय पर फ्लैटों का कब्जा ले सके।