इलाज में देरी: हाई कोर्ट की दिल्ली सरकार को चेतावनी, जीवन के अधिकार का उल्लंघन

दिल्ली हाई कोर्ट ने सरकारी अस्पतालों में हीमोफीलिया के इलाज में इस्तेमाल होने वाले इंजेक्शनों की कमी को गंभीरता से लेते हुए इसे अनुच्छेद 21 का उल्लंघन माना है। कोर्ट ने दिल्ली सरकार को इंजेक्शन की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और मरीजों को समय पर इलाज देने का निर्देश दिया है। जस्टिस सचिन दत्ता ने कहा कि 'स्वास्थ्य के अधिकार' को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत परिकल्पित 'जीवन के अधिकार' के अंतर्गत न्यायिक मान्यता दी गई है। कोर्ट ने उम्मीद जताई कि सरकारी अस्पताल इस तरह की जानलेवा बीमारी/ऐसे पीड़ित मरीजों की दिक्क्तों और दुर्दशा पर ध्यान देंगे और इसके लिए अपेक्षित कदम उठाएंगे।

Mar 30, 2025 - 19:17
इलाज में देरी: हाई कोर्ट की दिल्ली सरकार को चेतावनी, जीवन के अधिकार का उल्लंघन
दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि समय पर इलाज न मिलना 'जीवन के मौलिक अधिकार' का उल्लंघन है। कोर्ट ने दिल्ली के सरकारी अस्पतालों को इस बारे में चेतावनी दी है।

हाई कोर्ट ने हीमोफीलिया के इलाज में इस्तेमाल होने वाले इंजेक्शनों की कमी को गंभीरता से लिया और दिल्ली सरकार को निर्देश दिया कि वह इंजेक्शन की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करे ताकि मरीजों को समय पर इलाज मिल सके।

कोर्ट ने यह भी कहा कि इलाज में देरी होने से स्थायी विकलांगता या मौत भी हो सकती है।