दिल्ली में शराब नीति की समय सीमा बढ़ी, 30 जून 2025 तक लागू
दिल्ली सरकार ने मौजूदा शराब नीति की समय सीमा को 30 जून 2025 तक बढ़ाने का फैसला किया है, क्योंकि नई नीति को अभी तक कैबिनेट की मंजूरी नहीं मिली है। इस दौरान पुरानी नीति लागू रहेगी और अगले तीन महीनों में 5 ड्राई डे होंगे। सरकार ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में 28 फरवरी 2025 तक शराब की बिक्री से 5,068 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ। आबकारी विभाग ने अगले तीन महीनों के लिए ड्राई डे की घोषणा की है, जिनमें रामनवमी, महावीर जयंती, गुड फ्राइडे, बुद्ध पूर्णिमा और ईद उल जुहा शामिल हैं.

दिल्ली सरकार मौजूदा शराब नीति की समय सीमा को तीन महीने के लिए बढ़ाने जा रही है। आम आदमी पार्टी (आप) सरकार के कार्यकाल में विवादित नई शराब नीति वापस लेने के बाद, पुरानी नीति को ही फिर से लागू किया गया था। हालांकि, आबकारी विभाग नई नीति तैयार करने में जुटा था, लेकिन इसे अभी तक कैबिनेट की स्वीकृति नहीं मिली है।
पुरानी नीति को 31 मार्च तक बढ़ाया गया था। नई सरकार के गठन के बाद, नई पॉलिसी में कुछ और बदलाव होने की संभावना है। इसलिए, पुरानी पॉलिसी को ही तीन महीने के लिए और बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। आबकारी विभाग के सूत्रों के अनुसार, पुरानी पॉलिसी की अवधि 30 जून 2025 तक बढ़ाई जा रही है।
दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र में, बीजेपी विधायक अजय महावर, जितेंद्र महाजन और अभय वर्मा ने शराब के ठेके खोलने और बिक्री से संबंधित सवाल पूछे थे। आबकारी विभाग ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में 28 फरवरी 2025 तक शराब की बिक्री से सरकार को 5,068 करोड़ रुपये का राजस्व मिला, जिसमें आबकारी कर और वैट शामिल हैं।
पिछले वित्तीय वर्षों में, 2023-24 में 5,164 करोड़ रुपये, 2022-23 में 5,547 करोड़ रुपये और 2021-22 में 5,487 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ था। सबसे अधिक शराब की बिक्री 2022-23 में हुई, जो 25.84 करोड़ लीटर थी, जबकि पिछले वित्तीय वर्ष में 21.27 करोड़ लीटर शराब बिकी थी।
आबकारी विभाग ने अगले तीन महीनों के लिए 5 ड्राई डे घोषित किए हैं। 31 मार्च को ईद के मौके पर भी ड्राई डे था। नए आदेश के अनुसार, 4 अप्रैल को रामनवमी, 10 अप्रैल को महावीर जयंती, 18 अप्रैल को गुड फ्राइडे, 12 मई को बुद्ध पूर्णिमा और 7 जून को ईद उल जुहा (बकरीद) पर भी शराब की बिक्री प्रतिबंधित रहेगी।