दिल्ली हाई कोर्ट ने प्रवेश वर्मा की जीत को दी चुनौती, भेजा नोटिस

दिल्ली हाई कोर्ट ने पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा को 2025 के विधानसभा चुनावों में नई दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र से उनके चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया है। याचिकाकर्ता विश्वनाथ अग्रवाल ने आरोप लगाया कि उन्हें नामांकन दाखिल करने की अनुमति नहीं दी गई। कोर्ट ने निर्वाचन आयोग और 23 अन्य उम्मीदवारों से भी जवाब मांगा है। जस्टिस जसमीत सिंह ने अगली सुनवाई 27 मई को तय की है। अग्रवाल ने चुनाव को शून्य घोषित करने और नए चुनाव कराने की मांग की है। प्रवेश वर्मा ने पिछले चुनाव में अरविंद केजरीवाल को हराया था.

Mar 27, 2025 - 12:26
दिल्ली हाई कोर्ट ने प्रवेश वर्मा की जीत को दी चुनौती, भेजा नोटिस
दिल्ली हाई कोर्ट ने

पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। यह नोटिस 2025 के विधानसभा चुनावों में नई दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र से उनके चुनाव को चुनौती देने वाली एक याचिका के जवाब में भेजा गया है।

याचिकाकर्ता विश्वनाथ अग्रवाल ने आरोप लगाया है कि उन्हें चुनाव में नामांकन दाखिल करने की अनुमति नहीं दी गई थी। अदालत ने निर्वाचन आयोग (ईसीआई) और अरविंद केजरीवाल और संदीप दीक्षित सहित 23 अन्य उम्मीदवारों से भी जवाब मांगा है।

जस्टिस जसमीत सिंह ने मामले की अगली सुनवाई 27 मई को निर्धारित की है। याचिकाकर्ता ने नई दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव को शून्य घोषित करने और ईसीआई को नए सिरे से चुनाव कराने का निर्देश देने की मांग की है। अग्रवाल का दावा है कि उन्होंने 17 जनवरी को दोपहर 3 बजे से पहले सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ रिटर्निंग ऑफिसर के कार्यालय में मौजूद होने के बावजूद नामांकन पत्र जमा करने की अनुमति नहीं दी गई।

प्रवेश वर्मा ने पिछले चुनाव में अरविंद केजरीवाल को 4,089 वोटों से हराया था। संदीप दीक्षित भी उस चुनाव में उम्मीदवार थे। दिल्ली विधानसभा चुनाव 5 फरवरी को हुए थे, और नतीजे 8 फरवरी को घोषित किए गए थे।