बोर्ड परीक्षा में इमोशनल सपोर्ट: दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला

दिल्ली हाई कोर्ट ने 71 वर्षीय बुजुर्ग की हत्या के आरोपी को बेटे की 12वीं की परीक्षा के लिए मिली अंतरिम जमानत रद्द करने से इनकार कर दिया। जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने कहा कि बोर्ड परीक्षा छात्रों पर दबाव डालती है, इसलिए उन्हें नैतिक, भावनात्मक और शारीरिक समर्थन मिलना जरूरी है।अदालत ने शिकायतकर्ता की याचिका खारिज कर दी और कहा कि अंतरिम जमानत रद्द करने का कोई आधार नहीं है। सेशन जज ने गवाहों को धमकाने की आशंका को दूर करने के लिए शर्तें लगाई हैं।

Mar 9, 2025 - 14:27
बोर्ड परीक्षा में इमोशनल सपोर्ट: दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला
दिल्ली हाई कोर्ट ने 71 वर्षीय बुजुर्ग की हत्या के आरोपी को बेटे की 12वीं की परीक्षा के लिए मिली अंतरिम जमानत रद्द करने से इनकार कर दिया। जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने कहा कि बोर्ड परीक्षा छात्रों पर बहुत दबाव डालती है, इसलिए उन्हें नैतिक, भावनात्मक और शारीरिक समर्थन मिलना जरूरी है।

अदालत ने शिकायतकर्ता मीनू सलूजा की याचिका खारिज कर दी। उन्होंने कहा कि अंतरिम जमानत रद्द करने का कोई आधार नहीं है। सेशन जज ने गवाहों को धमकाने की आशंका को दूर करने के लिए पर्याप्त शर्तें लगाई हैं। सलूजा ने आरोपी अमनदीप सिंह को अंतरिम जमानत देने का विरोध किया था। अदालत ने 17 फरवरी को जारी आदेश में आरोपी को 7 मार्च से 27 मार्च तक के लिए जमानत दी थी।

याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि उनके 71 वर्षीय पिता की बर्बर तरीके से हत्या की गई थी। उन्हें दुकान में बंद करके बेटे से फिरौती मांगी गई थी। पुलिस ने जब दुकान खोली तो वे मृत पाए गए। उन्होंने कहा कि यह अमानवीय अपराध था।

आरोपी ने अंतरिम जमानत इसलिए मांगी थी क्योंकि उसके बच्चे को 12वीं की परीक्षा के लिए भावनात्मक और नैतिक समर्थन की जरूरत थी।