दिल्ली में ओवरएज गाड़ियों पर सख्ती: 55 लाख से ज़्यादा गाड़ियां डी-रजिस्टर्ड

दिल्ली सरकार पुरानी गाड़ियों पर सख्त हो गई है। 15 साल से ज़्यादा पुरानी पेट्रोल और 10 साल से ज़्यादा पुरानी डीज़ल गाड़ियों को सड़कों पर चलने से रोकने के लिए ट्रांसपोर्ट विभाग ने कमर कस ली है। ऐसी गाड़ियां अगर सड़क पर चलती या पार्क की हुई मिलीं तो ज़ब्त कर ली जाएंगी और जुर्माना भी लगेगा। इन गाड़ियों को पेट्रोल पंपों और सीएनजी स्टेशनों पर फ्यूल भी नहीं मिलेगा। दिल्ली में 55 लाख से ज़्यादा पुरानी गाड़ियां डी-रजिस्टर हो चुकी हैं। घर के बाहर भी ऐसी गाड़ियां खड़ी मिलीं तो ज़ब्त कर ली जाएंगी।

Apr 14, 2025 - 09:38
दिल्ली में ओवरएज गाड़ियों पर सख्ती: 55 लाख से ज़्यादा गाड़ियां डी-रजिस्टर्ड
दिल्ली में पुरानी गाड़ियों को लेकर सरकार सख्त हो गई है। 15 साल से ज़्यादा पुरानी पेट्रोल और 10 साल से ज़्यादा पुरानी डीज़ल गाड़ियों को सड़कों पर चलने से रोकने के लिए ट्रांसपोर्ट विभाग ने कमर कस ली है।

विभाग ने सार्वजनिक नोटिस जारी कर दिया है कि ऐसी गाड़ियां अगर सड़क पर चलती या पार्क की हुई मिलीं तो ज़ब्त कर ली जाएंगी। साथ ही, टोइंग और पार्किंग चार्ज के अलावा 5 से 10 हज़ार रुपये तक का जुर्माना भी लगेगा।

इतना ही नहीं, अब इन गाड़ियों को पेट्रोल पंपों और सीएनजी स्टेशनों पर फ्यूल भी नहीं मिलेगा। इसके लिए 477 पेट्रोल और सीएनजी पंपों पर कैमरे लगाए जा चुके हैं। ये कैमरे गाड़ियों की नंबर प्लेट रीड करके उनकी पहचान कर लेंगे और पेट्रोल पंप स्टाफ को अलर्ट कर देंगे।

दिल्ली में 55 लाख से ज़्यादा पुरानी गाड़ियां डी-रजिस्टर हो चुकी हैं। ट्रांसपोर्ट विभाग ने यह भी साफ कर दिया है कि घर के बाहर भी ऐसी गाड़ियां खड़ी मिलीं तो ज़ब्त कर ली जाएंगी। इसलिए, लोग अपनी गाड़ियों को प्राइवेट पार्किंग में खड़ा करें या स्क्रैप पॉलिसी के तहत स्क्रैप करवा दें।