मांस की दुकानों पर प्रतिबंध: इंदौर, भोपाल और मैहर में सख्त आदेश
इंदौर, भोपाल और मैहर में मांस की दुकानों को लेकर नए आदेश जारी किए गए हैं। इंदौर में कुछ विशेष दिनों में मांस की दुकानें बंद रहेंगी, उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई होगी। भोपाल नगर निगम ने भी कुछ तारीखों पर मांस की दुकानें बंद रखने का आदेश जारी किया है। मैहर में नवरात्रि महोत्सव के दौरान मांस, मछली और अंडे की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

महापौर के आदेश के अनुसार, गुड़ी पड़वा/चेटीचंड (30 मार्च), रामनवमी (6 अप्रैल), महावीर जयंती (10 अप्रैल) और बुद्ध जयंती (12 मई) को इंदौर नगर निगम क्षेत्र में सभी मांस की दुकानें बंद रहेंगी। महापौर ने यह भी स्पष्ट किया है कि इन निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाएगा और उल्लंघन करने वाले व्यापारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
इसी तरह, भोपाल नगर निगम ने भी 30 मार्च, 6 अप्रैल, 10 अप्रैल और 12 मई को मांस की दुकानों को बंद रखने का आदेश जारी किया है। इस आदेश का उल्लंघन करने पर लाइसेंस रद्द करने और कानूनी कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई है।
इसके अतिरिक्त, मध्य प्रदेश के मैहर में नवरात्रि महोत्सव के दौरान 30 मार्च से 7 अप्रैल तक मांस, मछली और अंडे की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। एसडीएम विकास सिंह द्वारा जारी आदेश के अनुसार, इस अवधि में किसी भी मांसाहारी उत्पाद की बिक्री पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी और उल्लंघन करने वाले व्यापारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।