बदायूं कोर्ट का फैसला: 7 साल की बच्ची के रेपिस्ट को फांसी

उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले की अदालत ने 7 साल की बच्ची से दुष्कर्म और हत्या के दोषी, जाने आलम, को फांसी की सजा सुनाई। स्पेशल जज दीपक यादव ने 2.30 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया और पीड़िता की पहचान उजागर करने पर एक यूट्यूबर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया। दोषी ने अफसोस जताया, जबकि पीड़िता के पिता ने संतुष्टि व्यक्त की। वारदात 18 अक्टूबर 2024 को बिल्सी थाना क्षेत्र में हुई थी, जिसमें बच्ची लापता हो गई थी और बाद में उसका शव मिला था। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद जाने आलम को गिरफ्तार किया था, जिसने शराब के नशे में अपराध करना स्वीकार किया था।

Mar 19, 2025 - 23:45
बदायूं कोर्ट का फैसला: 7 साल की बच्ची के रेपिस्ट को फांसी
बदायूं: उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले की एक अदालत ने 7 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले में दोषी पाए गए जाने आलम को फांसी की सजा सुनाई है। स्पेशल जज (पॉक्सो एक्ट) दीपक यादव की अदालत ने यह फैसला सुनाया।

अदालत ने दोषी पर 2.30 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इसके साथ ही, अदालत ने घटना के दौरान पीड़िता की पहचान उजागर करने के मामले में एक यूट्यूबर के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं। अदालत ने इस मामले की सुनवाई सिर्फ चार महीने में पूरी कर ली।

अदालत में दोषी जाने आलम ने कहा कि उसे अपने किए पर अफसोस है। वहीं, पीड़िता के पिता ने फांसी की सजा पर संतुष्टि जताई है। उन्होंने कहा कि इससे बड़ा फैसला और क्या हो सकता है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, यह वारदात 18 अक्टूबर 2024 को बिल्सी थाना क्षेत्र में हुई थी। बच्ची कक्षा तीन की छात्रा थी और दोपहर में घर से लापता हो गई थी। रात करीब 10 बजे उसका शव एक खंडहरनुमा मकान में मिला था, जिसके शरीर पर चोट के निशान थे।

पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया था और जांच में पाया कि जाने आलम बच्ची को अपने साथ ले गया था। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद उसे गिरफ्तार किया था, जिसमें उसके पैर में गोली लगी थी। पुलिस के अनुसार, आरोपी ने शराब के नशे में वारदात को अंजाम दिया था और बच्ची को बंदरों से बचाने के बहाने ले जाकर दुष्कर्म किया और फिर उसकी हत्या कर दी। विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि सभी गवाहों और सबूतों के आधार पर जाने आलम को दोषी पाया गया और उसे फांसी की सजा सुनाई गई।