रमजान में मुस्लिम कर्मचारियों को जल्दी छुट्टी: सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप
सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना सरकार के रमजान के दौरान मुस्लिम कर्मचारियों को जल्दी छुट्टी देने के फैसले के खिलाफ याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को उच्च न्यायालय जाने का निर्देश दिया, जिसके बाद याचिका वापस ले ली गई। यह मामला तब उठा जब दोनों राज्य सरकारों ने मुस्लिम कर्मचारियों को रमजान में एक घंटा पहले दफ्तर छोड़ने की अनुमति दी थी, जिससे देश में राजनीतिक विवाद उत्पन्न हो गया। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने इस मामले पर सुनवाई की।

कोर्ट ने याचिकाकर्ता को निर्देश दिया कि वे संबंधित उच्च न्यायालय में अपनी शिकायत दर्ज कराएं। इस मामले ने देश में राजनीतिक बहस को जन्म दिया था। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने याचिकाकर्ता से कहा कि वे अपनी शिकायत उच्च न्यायालय में ले जाएं।
याचिकाकर्ता के वकील ने बताया कि उन्होंने दोनों राज्यों के आदेशों को चुनौती दी थी। कोर्ट ने हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए याचिकाकर्ता को उच्च न्यायालय जाने की सलाह दी। इसके बाद, याचिकाकर्ता ने याचिका वापस ले ली।
तेलंगाना सरकार ने एक आदेश जारी किया था जिसमें मुस्लिम कर्मचारियों को रमजान के दौरान एक घंटा पहले दफ्तर छोड़ने की अनुमति दी गई थी। इसी तरह, आंध्र प्रदेश सरकार ने भी मुस्लिम कर्मचारियों को रमजान के दौरान जल्दी छुट्टी देने का आदेश जारी किया था।