लालू के मंत्री इलियास हुसैन को बिटुमेन घोटाले में जेल, 3 साल की सजा

रांची में सीबीआई की विशेष अदालत ने बिहार के पूर्व मंत्री इलियास हुसैन और चार अन्य को 1994 के बिटुमेन घोटाले में तीन साल की कैद और 32 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। इस मामले में 510 मीट्रिक टन बिटुमेन की हेराफेरी हुई थी। अदालत ने 27 साल पुराने मामले में इलियास हुसैन और उनके सहयोगियों को दोषी पाया, जो हल्दिया से बरौनी के रास्ते हजारीबाग तक बिटुमेन की ढुलाई से संबंधित था। आरोप है कि उन्होंने बिटुमेन को कोलकाता में बेच दिया और बिना माल दिए ट्रांसपोर्ट का पैसा ले लिया। इलियास हुसैन पहले से ही अलकतरा घोटाले में सजायाफ्ता हैं।

Mar 30, 2025 - 12:08
लालू के मंत्री इलियास हुसैन को बिटुमेन घोटाले में जेल, 3 साल की सजा
रांची: सीबीआई की विशेष अदालत ने बिहार के पूर्व मंत्री इलियास हुसैन और चार अन्य को बिटुमेन घोटाले में दोषी पाया है।

यह मामला 1994 का है, जिसमें 510 मीट्रिक टन बिटुमेन की हेराफेरी हुई थी। अदालत ने सभी दोषियों को तीन साल की कड़ी कैद और 32 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।

अदालत ने 27 साल पुराने इस मामले में पूर्व मंत्री इलियास हुसैन, उनके तत्कालीन सचिव शहाबुद्दीन बेग और तीन अन्य - पवन कुमार अग्रवाल, अशोक कुमार अग्रवाल और विनय कुमार सिन्हा - को दोषी पाया।

यह मामला हल्दिया से बरौनी के रास्ते आरसीडी हजारीबाग तक बिटुमेन की कथित ढुलाई से संबंधित है। आरोप है कि विनय कुमार और उनके प्रतिनिधियों ने हल्दिया से बिटुमेन उठाया, लेकिन उसे कोलकाता में बेच दिया और बिना माल दिए ही ट्रांसपोर्ट का पैसा भी ले लिया।

इस मामले में पहली शिकायत अगस्त 1996 में दर्ज की गई थी और सीबीआई ने 1997 में इसकी जांच शुरू की थी। अदालत ने दोषियों को आईपीसी की धारा 407, 409, 420, 468, 471 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13 (1), (13) (1) (एस) के तहत दोषी पाया। इलियास हुसैन पहले से ही अलकतरा घोटाले में भी सजायाफ्ता हैं।

अदालत ने दोषियों पर अलग-अलग धाराओं के तहत जुर्माना भी लगाया है।