योगी सरकार का आदेश: नवरात्रि में धार्मिक स्थलों के पास मीट की बिक्री पर रोक
उत्तर प्रदेश सरकार ने चैत्र नवरात्रि के मद्देनजर राज्य में अवैध बूचड़खानों पर सख्ती करने और धार्मिक स्थलों के 500 मीटर के दायरे में मांस की बिक्री पर रोक लगाने का आदेश दिया है। यह प्रतिबंध 6 अप्रैल तक लागू रहेगा। नगर विकास विभाग के प्रमुख सचिव ने सभी जिलाधिकारियों को इस आदेश का सख्ती से पालन कराने के लिए कहा है। जिला स्तर पर कमेटियां बनाई गई हैं, जिनके मुखिया DM होंगे। योगी सरकार ने स्पष्ट किया है कि अवैध पशु वध और धार्मिक स्थलों के पास मांस की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। राम नवमी के दिन पशु वध और मांस की बिक्री पूरी तरह बंद रहेगी।

धार्मिक स्थलों के 500 मीटर के दायरे में मांस की बिक्री पर भी रोक लगा दी गई है। यह प्रतिबंध 6 अप्रैल तक लागू रहेगा, जो नवरात्रि का अंतिम दिन है।
सरकार का यह आदेश नया नहीं है, इससे पहले भी 2014 और 2017 में ऐसे ही आदेश जारी किए गए थे। नगर विकास विभाग के प्रमुख सचिव अमृत अभिजात ने सभी जिलाधिकारियों, जिला पुलिस प्रमुखों और नगर आयुक्तों को इस आदेश का सख्ती से पालन कराने के लिए कहा है।
इसके लिए जिला स्तर पर कमेटियां भी बनाई गई हैं, जिनके मुखिया DM होंगे। 500 मीटर की परिधि के बाहर भी दुकानें लाइसेंस की शर्तों के अधीन ही चलेंगी और खुले में मांस बेचने की अनुमति नहीं होगी।
योगी सरकार ने 2014 और 2017 में जारी आदेशों का हवाला देते हुए स्पष्ट किया है कि अवैध पशु वध और धार्मिक स्थलों के पास मांस की बिक्री पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी। इस फैसले को प्रभावी बनाने के लिए जिलाधिकारियों की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समितियों का गठन किया गया है।
इन समितियों में पुलिस, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पशुपालन विभाग, परिवहन विभाग, श्रम विभाग, स्वास्थ्य विभाग और खाद्य सुरक्षा प्रशासन के अधिकारी शामिल होंगे। राम नवमी के दिन, 6 अप्रैल 2025 को विशेष प्रतिबंध लागू होगा, जिसके तहत पशु वध और मांस की बिक्री पूरी तरह से बंद रहेगी।
यूपी नगर निगम अधिनियम 1959 और खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 एवं 2011 के प्रावधानों के तहत, योगी सरकार ने अधिकारियों को उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।