'किसी को 'मियां-तियां' या पाकिस्तानी कहना अपराध नहीं'

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी को मियां-तियां या पाकिस्तानी कहना धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने जैसा अपराध नहीं है। यह टिप्पणी जस्टिस बीवी नागरत्ना और सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने एक सरकारी कर्मचारी को पाकिस्तानी कहने के आरोपी के खिलाफ मामला बंद करते हुए की। मामला झारखंड के एक उर्दू अनुवादक और एक कार्यवाहक क्लर्क द्वारा दर्ज कराया गया था, जिन्होंने आरोप लगाया था कि आरोपी ने उनके धर्म का हवाला देकर उनके साथ दुर्व्यवहार किया। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाईकोर्ट के आदेश को खारिज करते हुए कहा कि मियां-तियां और पाकिस्तानी कहना धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के बराबर नहीं है।

Mar 4, 2025 - 13:07
'किसी को 'मियां-तियां' या पाकिस्तानी कहना अपराध नहीं'
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा है कि किसी व्यक्ति को मियां-तियां या पाकिस्तानी कहना धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने जैसा अपराध नहीं है।

जस्टिस बीवी नागरत्ना और सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने यह टिप्पणी एक सरकारी कर्मचारी को पाकिस्तानी कहने के आरोपी के खिलाफ मामला बंद करते हुए की।

यह मामला झारखंड के एक उर्दू अनुवादक और एक कार्यवाहक क्लर्क द्वारा दर्ज कराया गया था, जिन्होंने आरोप लगाया था कि जब वे सूचना के अधिकार (आरटीआई) आवेदन के बारे में जानकारी देने के लिए आरोपी से मिले, तो आरोपी ने उनके धर्म का हवाला देकर उनके साथ दुर्व्यवहार किया।

शिकायतकर्ताओं ने यह भी आरोप लगाया कि आरोपी ने उनके आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन को रोकने के लिए आपराधिक बल का इस्तेमाल किया। इसके परिणामस्वरूप, आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 298, 504 और 353 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई।

सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाईकोर्ट के आदेश को खारिज करते हुए कहा कि अपीलकर्ता पर मियां-तियान और पाकिस्तानी कहकर सूचनाकर्ता की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप है। अदालत ने कहा कि हालांकि ये बयान सही नहीं हैं, लेकिन ये सूचनाकर्ता की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के बराबर नहीं हैं।

शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि आरोपी की ओर से ऐसा कोई कार्य नहीं किया गया जिससे शांति भंग हो सकती हो। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि अपीलकर्ता द्वारा कोई हमला या बल का प्रयोग नहीं किया गया था, इसलिए उस पर भारतीय दंड संहिता की धारा 353 लागू नहीं की जा सकती।