पटना हाईकोर्ट: BPSC परीक्षा पर रोक से इनकार, 18 मार्च को अगली सुनवाई

पटना हाईकोर्ट ने बीपीएससी 70वीं मुख्य परीक्षा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है, अगली सुनवाई 18 मार्च को होगी। कोर्ट प्रारंभिक परीक्षा में गड़बड़ी पर दायर याचिकाओं पर सुनवाई करेगा, लेकिन परीक्षा तय समय पर होगी। आनंद लीगल एड लॉ फर्म ने जनहित याचिका दायर की, जिसमें पीटी में गड़बड़ी का आरोप लगाया गया था, कोर्ट ने बीपीएससी से जवाब माँगा है। याचिकाकर्ता ने कहा कि बीपीएससी ने पीटी से पहले निजी कोचिंग संस्थानों से बात की, जो नियमों के खिलाफ है।

Mar 8, 2025 - 12:15
पटना हाईकोर्ट: BPSC परीक्षा पर रोक से इनकार, 18 मार्च को अगली सुनवाई
पटना हाईकोर्ट ने बीपीएससी 70वीं मुख्य परीक्षा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने प्रारंभिक परीक्षा को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अगली सुनवाई 18 मार्च को तय की है। कोर्ट ने परीक्षा में हुई अनियमितताओं को लेकर आयोग से जवाब मांगा है।

मुख्य बातें:
  • हाईकोर्ट ने बीपीएससी 70वीं मुख्य परीक्षा पर रोक लगाने से इनकार किया
  • प्रारंभिक परीक्षा में अनियमितताओं को लेकर याचिकाओं पर सुनवाई होगी
  • पटना हाईकोर्ट में अगली सुनवाई 18 मार्च को


पटना: हाईकोर्ट ने बीपीएससी 70वीं मुख्य परीक्षा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट प्रारंभिक परीक्षा (पीटी) में अनियमितताओं से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई करेगा, लेकिन परीक्षा समय पर होगी। यह सुनवाई शुक्रवार को हुई। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश आशुतोष कुमार और न्यायमूर्ति पार्थ सारथी की खंडपीठ ने यह टिप्पणी की। आनंद लीगल एड लॉ फर्म ने एक जनहित याचिका दायर की, जिसमें पीटी में अनियमितताओं का आरोप लगाया गया। कोर्ट ने बीपीएससी से जवाब मांगा है।

बीपीएससी मुख्य परीक्षा रद्द नहीं होगी - हाईकोर्ट

यह मामला बीपीएससी की 70वीं प्रारंभिक परीक्षा से जुड़ा है। इस परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। याचिकाकर्ता ने मुख्य परीक्षा पर रोक लगाने की मांग की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। हालांकि, पटना हाईकोर्ट प्रारंभिक परीक्षा में कथित अनियमितताओं से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करेगा। हाईकोर्ट ने बीपीएससी से जवाब दाखिल करने को कहा है।

याचिकाकर्ता का क्या कहना है?

याचिकाकर्ता ने कहा कि बीपीएससी ने पीटी से पहले निजी कोचिंग संस्थानों से बात की, जो नियमों के खिलाफ है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कुछ छात्रों को परीक्षा में विशेष सुविधाएं दी गईं। मामले की आंशिक सुनवाई शुक्रवार को हुई, लेकिन समय की कमी के कारण पूरी सुनवाई नहीं हो सकी।

अगली सुनवाई 18 मार्च को

पटना हाईकोर्ट में शनिवार से होली की छुट्टियां शुरू हो गई हैं। अब हाईकोर्ट 17 मार्च को खुलेगा। अगली सुनवाई 18 मार्च को होगी, जिस दिन सभी पक्षों को अपना मामला पेश करने का मौका मिलेगा। कोर्ट सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद अंतिम फैसला सुनाएगा। फिलहाल, मुख्य परीक्षा पर कोई रोक नहीं है और परीक्षा अपने निर्धारित समय पर होगी।