अमेरिकी सेना में ट्रांसजेंडरों की भर्ती पर कोर्ट का फैसला

अमेरिकी संघीय न्यायाधीश ने डोनाल्ड ट्रंप के उस कार्यकारी आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें ट्रांसजेंडरों को सैन्य सेवा से प्रतिबंधित करने का प्रावधान था। न्यायाधीश एना रेयेस ने कहा कि ट्रंप का यह आदेश ट्रांसजेंडर सैनिकों के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन कर सकता है। ट्रंप ने 27 जनवरी को एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें ट्रांसजेंडर सैन्यकर्मियों की यौन पहचान को सैनिकों की जीवनशैली के साथ टकराव बताया था। वादी के वकीलों का तर्क है कि ट्रंप का आदेश ट्रांसजेंडर लोगों के समान संरक्षण के अधिकारों का उल्लंघन करता है।

Mar 19, 2025 - 19:21
अमेरिकी सेना में ट्रांसजेंडरों की भर्ती पर कोर्ट का फैसला
वाशिंगटन: अमेरिकी संघीय न्यायाधीश ने डोनाल्ड ट्रंप के उस कार्यकारी आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें ट्रांसजेंडरों को सैन्य सेवा से प्रतिबंधित करने का प्रावधान था।

न्यायाधीश एना रेयेस ने कहा कि ट्रंप का यह आदेश ट्रांसजेंडर सैनिकों के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन कर सकता है। उन्होंने प्रशासन को अपील के लिए तीन दिन का समय दिया है।

ट्रंप ने 27 जनवरी को एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें ट्रांसजेंडर सैन्यकर्मियों की यौन पहचान को सैनिकों की जीवनशैली के साथ टकराव बताया था। रक्षा सचिव पीट हेगसेथ ने एक नीति जारी की, जिसमें लिंग डिस्फोरिया वाले लोगों को सैन्य सेवा से अयोग्य घोषित किया गया।

वादी के वकीलों का तर्क है कि ट्रंप का आदेश ट्रांसजेंडर लोगों के समान संरक्षण के अधिकारों का उल्लंघन करता है। वहीं, सरकारी वकीलों का कहना है कि सैन्य अधिकारियों को सेवा सदस्यों को नियुक्त करने का अधिकार है।